राज्य की सरकार भाग-दो कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान (नागरिक शास्त्र)
राज्य की सरकार भाग-दो कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान (नागरिक शास्त्र)
याद रखने योग्य बातें
- सरकार के मुख्यतः तीन काम हैं- कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और न्याय करना ।
- विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है।
- संबंधित मंत्री द्वारा सदन पटल पर रखे बिल को विधेयक कहते हैं।
- किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक द्वारा पारित होना आवश्यक है।
- कई राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद्-दो सदन हैं। हमारे राज्य में केवल विधानसभा (रायपुर) ही है।
- बिल को कानून बनाने के लिए पहले सदन में पेश किया जाता है, फिर बहस होती है, संशोधन होता है, पश्चात् मतदान होता है और यदि बिल के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत पड़ता है तो उसे पारित माना जाता है और उसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बन जाता है।
- राज्यपाल किसी विधेयक को दो बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। (वित्त विधेयक को छोड़कर) पर तीसरे बार उसे हस्ताक्षर करने होते हैं।
- सदन का कार्य कानून बनाना है और उसे लागू करने का कार्य मंत्रिमण्डल का है। मंत्रिमण्डल सरकारी तंत्र की मदद से कानून को क्रियान्वित करता है।
- कानून का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। यदि कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस उसे सजा दिलाती है। मै न्यायपालिका भी कानून की संरक्षिका है, वहाँ भी फरियाद किया जा सकता है।